Fake IT Notice : ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स विभाग के नोटिस से घबराते हैं। जिसके चलते कई लोग इसका फायदा उठाकर धोखाधड़ी करते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को नकली इनकम टैक्स का नोटिस भेजकर उन्हें डराया-धमकाया गया हो और उनसे पैसे की ठगी की गई हो। हालांकि ऐसे मामलों को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाता है।
लेकिन आम लोगों को ठगी का शिकार होने से बचने के लिए कुछ जरूरी जानकारी पता होना चाहिए। इसलिए, आज इस खबर में हम आपको अहम जानकारी देने वाले है जिसकी मदद से आप असली और नकली इनकम टैक्स नोटिस का पता लगा सकते हैं।
नकली इनकम टैक्स नोटिस के नाम पर धोखाधड़ी
दरअसल हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों को धोखाधड़ी के जाल में फंसाया गया है बिना सूचना के टैक्स नोटिस भेजकर। जानकारी के अनुसार एक प्रकार की धोखाधड़ी में, लोगों को एक स्क्रूटनी सर्वे टैक्स डिमांड के नाम पर फर्जी टैक्स नोटिस भेजा जा रहा है जिसका मकसद है उनसे बड़ी राशि में पैसे ठगना।
इनकम टैक्स विभाग सामान्यत: उस समय नोटिस जारी करता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा गलत आईटीआर फाइल की गई हो, लेकिन यहां सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ धोखाधड़ी व्यक्ति ऐसे नकली इनकम टैक्स नोटिस भेजकर लोगों को धोखा देते हैं। आजकल, बहुत से धोखाधड़ीकर्ता लोगों को फर्जी इनकम टैक्स नोटिस भेजते हैं और उन्हें उस नोटिस के लिंक पर क्लिक करके उनसे जुर्माना भरने के लिए दबाब डालते हैं। जिसके कारण लोग घबराकर उस लिंक पर क्लिक कर जुर्माने की राशि भर देते हैं और इस बड़ी धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं।
दरअसल अब ऐसे में यह समझना जरूरी है, कि जो इनकम टैक्स नोटिस आपको प्राप्त हुआ है, वह सही भी है या फिर नहीं? जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने इससे जुड़े कुछ मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं जिसे देखकर आप नकली और असली नोटिस को आसानी से पहचान सकते हैं।
ऐसे जानें नोटिस सही है या नहीं?
कैसे पहचानें असली और नकली नोटिस का फर्क?
जानकारी दे दें कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद जारी किया गया हो उसमें DIN नंबर दर्ज होता है, जिसे विशेष संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 14 अगस्त 2019 को इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी की थी। इस सर्कुलर के अनुसार, DIN नंबर का उपयोग इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसों की पहचान में किया जाता है। यदि नोटिस सही है, तो आप इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर क्रॉस वेरिफाई कर सकते हैं।