Jharkhand HRA/Allowances : आगामी विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हर वर्ग को खुश करने में जुटी है। मंत्रियों-अधिकारियों कर्मचारियों और संविदाकर्मियों के भत्ते-वेतन बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकार ने कुलपति, प्रतिकुलपति और पदाधिकारियों को विशेष भत्ता देने का फैसला किया है।इसके लिए 7वें वेतनमान के लाभ में संशोधन किया गया है।
कुलपति समेत इन्हें विशेष भत्ते का लाभ
- राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कुलपति, प्रतिकुलपति एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले सातवें वेतनमान के लाभ में संशोधन किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संकल्प पत्र के अनुसार, विश्वविद्यालय के इन पदाधिकारियों का ग्रेच्युटी की गणना वित्त विभाग द्वारा जनवरी 2017 को जारी संकल्प के तहत की जाएगी।
- पदाधिकारियों के निलंबन की स्थिति में HRA देय होगा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को एचआरए वित्त विभाग से परामर्श लेकर दिया जाएगा। लेकिन कुलपतियों को 11,250 रुपये, प्रति कुलपति को 9000 तथा कालेजों के प्राचार्य को 6,750 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा।
पिछले दिनों बढ़ाया गया था HRA भत्ता
पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्रियों, अफसरों को मोबाइल सेवा की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। इसके तहत मंत्रियों, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों को 60000 रुपये और हर महीने रिचार्ज के लिए 3000 रु , विशेष सचिव स्तर के अफसर को 45000 रुपये का मोबाइल और रिचार्ज के लिए प्रति माह 2000 और निचले स्तर के पदाधिकारियों को भी लाभ देने का फैसला किया गया। राज्य सरकार के कर्मियों के HRA को भी तीन श्रेणी में X,Y,Z में रखा गया है। इसके तहत HRA 30%,20% और 10% मिलेगा। DA की राशि 50% से अधिक होने पर मूल वेतन में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।