Employees Benefit, Pension-Increment Benefit : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी और अधिकारी के वेतन पेंशन संबंधित सेवा नियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम में भी संशोधन किया गया है। साथ ही प्रभारी कर्मचारियों को भी अब नियमित के समान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
रिटायरमेंट पर पूरे पेंशन का लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा बड़ा फैसला किया गया। इसके तहत राज्य के कर्मचारी व अधिकारी के वेतन पेंशन से संबंधित विभिन्न सेवा नियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा सोमवार को सेवा नियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही अब राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को 28 वर्ष की सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा। वहीं रिटायरमेंट पर पूरे पेंशन का लाभ दिया जाएगा और 75 वर्ष के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 10% देने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की मृत्यु होने की स्थिति में उनके विवाहित निशक्त पुत्र या पुत्री या ₹12500 प्रति माह की आय पाने वाले सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का लाभ होगा। इसके लिए संशोधन प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई है।
सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची 111 में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी
इतना ही नहीं राज्यपाल ने कर्मचारी अधिकारी के वर्तमान में भुगतान होने वाले विशेष भत्ते और विशेष वेतन में वेतन विसंगति परीक्षण समिति के अनुरूप वेतन संबंधित सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची 111 में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। विभिन्न विभागों के पदों पर पे लेवल में संशोधन किए जाएंगे इसके लिए अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे कर्मचारियों की पदोन्नति और पदोन्नति पद के पे लेवल के समान होने पर उनके वेतन संशोधित हो सकेंगे।
इतना ही नहीं वेतन में वृद्धि होने के साथ ही वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर भविष्य में दो वेतन वृद्धि सहित 1 जनवरी 1 जुलाई में किए गए प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। ऐसे में कर्मचारियों को प्रथम वेतन छह माह में प्राप्त होना सुनिश्चित होगा। इसके लिए सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के इन संशोधन से पदनाम सेवा नियम के अनुरूप होंगे।
अग्रिम वेतन वृद्धि का पूर्ण लाभ
राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के अनुसूची 5 में संशोधन किया गया। इसके तहत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को पीजी डिग्री एवं समकक्ष डिप्लोमा पर अग्रिम वेतन वृद्धि का पूर्ण लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए भी अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया। ऐसे में उच्च अधिकारियों को भी इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
कार्य भारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान
वही राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989, 98, 2008, 2017 में संशोधन किया गया। इसके तहत कार्य भारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और पदनाम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है।
इन सभी प्रस्ताव को मिली मंजूरी के साथ ही कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान वेतनमान का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। नियम में संशोधन होने के साथ ही 28 वर्ष की सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की जरूरी सेवा पूर्ण करने वाले को रिटायरमेंट पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही फैमिली पेंशन के लिए भी 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता उपलब्ध कराए जाएंगे।