कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 2021 में निकाले गए कर्मियों की होगी पुनर्नियुक्ति, हाई कोर्ट का आदेश, सेवा अनुबंध का होगा नवीनीकरण

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Employees Reappointment : कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिसंबर 2021 को जिन कर्मचारियों के सेवा अनुबंध समाप्त हुए हैं, उन्हें फिर से नवीनीकृत किया जाए। साथ ही 2021 में कंपनी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को एक बार पुनः नियुक्ति दी जाएगी।

याचिका में औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को आदेश

बंबई हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को अपने कई कर्मचारी के सेवा अनुबंध को नवीनीकृत करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण 2 मुंबई के 10 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी।


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Kashish Trivedi

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