Government Order On Health Drinks : बीते कुछ दिनों से सरकार हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेचे जा रहे पेय पदार्थों को लेकर सतर्क है। इसी बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर एक आदेश जारी किया है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा जैसे सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक या फिर नाम एनर्जी ड्रिंक नाम की कैटेगरी से हटा दें।
FSSAI ने पहले ही दिया था सही कैटेगरी में डालने की आदेश
दरअसल बीते 2 अप्रैल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने भी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया कि वो अपनी वेबसाइट्स पर बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स को उसके सही कैटेगरी में डालें। इसके साथ ही FSSAI ने कहा कि किसी भी पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए उसे हेल्थ ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक के नाम से बेचना गलत है। कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी पेय पदार्थों के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं करेगी।
NCPCR बोर्नविटा को लेकर भेज चुका है नोटिस
बता दें कि NCPCR जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने पिछले साल ही बोर्नविटा बनाने वाली कंपनी को एक नोटिस भेजा था। बोर्नविटा बनाने वाली कंपनी का नाम मोंडेलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड है जिसे NCPCR ने नोटिस भेजा था। आयोग ने नोटिस में लिखा था कि उनके बोर्नविटा में शुगर की ज्यादा मात्रा होने की शिकायत पाई गई है। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे तत्व जिससे बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए कंपनी अपने सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल की समीक्षा करके उन्हें वापस लें।
ज्यादातर युवा ले रहें एनर्जी ड्रिंक्स
बाजार में पेप्सिको, कोका कोला, हेल और रेड बुल जैसी कंपनियों के कई एनर्जी ड्रिंक्स उपलब्ध है। ये आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाते है। युवा ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते है जो उनके सेहत को नुकसान पहुंचाता है।