हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 हफ्ते के अंदर अर्जित वेतनवृद्धि देने का आदेश, कर्मचारी को जल्द मिलेगा लाभ

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अहमदाबाद, डेस्क रिपोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार फिर कर्मचारी मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि पिछली अवधि में अर्जित वेतन वृद्धि देने से केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस राशि के देय होने तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया था। हाई कोर्ट ने 12 सप्ताह में अर्जित वेतन वृद्धि (इस अवधि के दौरान ) देने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, कलेक्टर समेत 3 को नोटिस


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)