Hijab Controversy: कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची “हिजाब” की मांग की याचिका..

Supreme Court, note for vote

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाया। इस दौरान हाईकोर्ट ने  कहा कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है और क्योंकि हिजाब इस्लाम में भी ज्यादा अनिवार्य नहीं माना जाता, इसलिए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को प्रतिबंध लगाने के आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनाएं।  जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक याचिका (plea) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई गई और उसका विरोध किया गया। और छात्राओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। देखने वाली बात होगी की क्या सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज करती है या नहीं? हाईकोर्ट के फैसले पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया है जो  देखने को मिल रही है।  कुछ लोग इस फैसले की तारीफ् कर रहे हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला छात्राओं की आजादी छीन रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का खनन है।


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Manisha Kumari Pandey

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