वाराणसी, डेस्क रिपोर्ट। ज्ञानवापी केस (Gyanvapi case) में आज वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष के उस निवेदन को ख़ारिज कर दिया जिसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदले जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दो और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को स्पेशल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया या कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा वीडियो ग्राफ़ी होगी (Gyanvapi Mosque Survey Case) । सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में पेश की जाये। उधर खबर ये है कि अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।
ये भी पढ़ें – इलाहाबाद हाई कोर्ट : कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाएं, ताजमहल पर याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट की फटकार
- उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज गुरुवार को अपना आदेश सुनाया।
- बुधवार को कोर्ट कमिश्नर बदले जाने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इंकार कर दिया।
- कोर्ट ने दो और वकीलों को स्पेशल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया।
- कोर्ट ने एडवोकेट विशाल सिंह और अजय सिंह को स्पेशल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया।
- कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वे किया जाये।
- कोर्ट ने कहा कि यदि कहीं कोई ताला है तो उसे खोलकर सर्वे किया जाये।
- सर्वे के साथ वीडियो ग्राफ़ी भी होगी, प्रदेश सरकार के गृह सचिव मौजूद रहेंगे।
- कोर्ट ने साफ कहा कि यदि कोई बाधा डालता है तो उसके खिलाफ FIR की जाये।
- कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे रोज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक किया जायेगा।
- कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है।
- खबर है कि निचली अदालत के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।