PAN Card Alert: पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही जरूरी दस्तावेज हैं। इनके बिना कोई भी आधिकारिक काम आसान नहीं होता। आजकल लगभग सभी के पास ये दोनों कार्ड्स होने ही हैं। समय-समय पर इनकम टैक्स डिपार्ट्मेन्ट भी इससे जुड़ी अपडेट्स देता रहता है। इस बार डिपार्ट्मेन्ट ने सूचना जारी करते हुए यूजर्स को अलर्ट किया है।
निर्धारित समय पर निपटा लें काम
यदि आपने अब तक अपने पैन और आधार कार्ड को एक दूसरे को लिंक नहीं करवाया है तो यह काम तुरंत करें। इसके लिए 31 मार्च 2023 की तारीख तय की गई है। ऐसा ना करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसकी जानकारी डिपार्ट्मेन्ट ट्वीट करके के दी है। इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन घरको के लिए, जो छूट की केटेगरी में नहीं आते हैं। उनके लिए 3 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। यदि 1 अप्रैल 2023 तक ऐसा नहीं होता है है तो बिना लिंक हुए कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड की जरूरत
अब तक कई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आधार-पैन कार्ड को लिंक करने के लिए कहा जा चुका है। जिसके बाद तारीख को भी आगे बढ़ाया गया था। पैन भारत में करदाताओं को दी गई एक पहचान संख्या है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए किसी व्यक्ति या कंपनी के टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी एक ही नंबर पर उपलब्ध होती है। यदि आपने अब तक अपने आधार कार्ड और PAN Card को लीक नहीं किया है, तो निर्धारित समय से पहले ये काम कर लें। वरना आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।
आखिरी तारीख नज़दीक है।
देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/vi2ORigxV9— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 10, 2022