नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आयकर विभाग(Income tax department) ने कोविड-19 (COVID-19) के करदाताओं(taxpayer) को राहत(relief) देते हुए व्यक्तिगत आकलनकर्ताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए अपनी रिटर्न फाइल (return file) करने की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। करदाताओं(taxpayer) के पास अब 30 नवंबर के बजाय 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2020 के बीच अर्जित आय की अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त है।
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जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट(account audit) करवाना आवश्यक है, उनके लिए 31 दिसंबर की जगह 31 जनवरी की एक नई समय सीमा लागू की गई है। अंतरराष्ट्रीय (international) या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (Specified domestic transaction) पर ऑडिट रिपोर्ट (audit report) प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक आकलनकर्ताओं (Assessors) की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर से 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
आयकर विभाग (income tax department) के शीर्ष नीति-निर्माण निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, “आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए करदाताओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए नियत तारीखों को बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग ने कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप के कारण वैधानिक और विनियामक अनुपालन(Statutory and regulatory compliance) को पूरा करने में करदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को समझते हुए ये फैसला लिया है।
मई में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। इसने विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी थी – जिसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट – 31 अक्टूबर तक शामिल थी।