नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में डरबन (Durban) की एक कोर्ट ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की पड़पोती आशीष लता रामगोबिन (Ashish Lata Ramgobin) को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में सोमवार को 7 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। आशीष लता पर स्थानीय व्यापारी ने व्यापार में मुनाफे के नाम पर 6.2 मिलियन रैंड (अफ़्रीकी मुद्रा) करीब 3.22 करोड़ रुपये हड़पने के और जालसाजी करने के आरोप लगाए थे।
डरबन में रह रही 56 साल की आशीष लता रामगोबिन मशहूर एक्टिविस्ट इला गांधी और और दिवंगत मेवा रामगोविंद की बेटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशीष लता पर स्थानीय व्यापारी एस आर महाराज ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे कि उन्हें भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट में सीमा शुल्क और आयात के तौर पर 6.2 मिलियन रैंड (अफ़्रीकी मुद्रा) एडवांस में दिए थे। क्योंकि आशीष लता ने उसे मुनाफे में हिस्सेदारी देने की बात कही थी।
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डरबन की स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया गया कि आशीष लता रामगोबिन ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्टर एस आर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। एस आर महाराज की कंपनी फुट वियर, लिनेन कपड़े आदि का व्यापार करती है। इसके आलावा प्रोफिट शेयर के आधार पर पैसे भी देती है।
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कोर्ट में बताया गया कि आशीष लता ने महाराज से 6.2 मिलियन रैंड आयात शुल्क और सीमा शुल्क के भुगतान के नाम पर लिए लिए। लता ने महाराज को खरीदारी आर्डर भी दिखाया और फिर पेपर साइन कर दिए लेकिन बाद में पता चला कि ऑर्डर और पेपर दोनों नकली हैं। जिसके बाद महाराज ने आशीष लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।