बजट 2020: बैंकों में जमा पैसों पर इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये

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नई दिल्ली।
बजट में सरकार ने आपके बैंक डिपॉजिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम आपको वापस मिल जाएगी, इतनी रकम सुरक्षित रहेगी।

पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) से जुड़े मामले में सरकार और आरबीआई को आलोचना का सामना करना पड़ा था। पिछले साल सितंबर में PMC बैंक का कामकाज बंद हो गया था। इससे हजारों जमाकर्ता फंस गए थे। बहरहाल, इस मोर्चे पर वित्त मंत्री ने उम्मीद से ज्यादा दिया। आपकी सुरक्षित जमा राशि अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपये होगी। अभी तक DICGC ऐक्ट 1961 के तहत एक लाख रुपये तक की जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर है और अगर बैंक डूब जाए तो इस लिमिट से आगे की जमा रकम की वापसी की गारंटी नहीं है। यह कम्पनसेशन तय किए हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं।

जमा बीमा क्या होता है
इस बीमा का मतलब यह भी है कि जमा राशि कितनी भी हो ग्राहकों को 1 लाख रुपये ही सरकार देती है। रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने बर्बाद होने वाले बैंकों से ग्राहकों को बचाने के लिए एक अलग रिजर्व बना रखा है। इस बीमा को बढ़ाने की मांग काफी समय से की जा रही है, क्योंकि अब के समय के हिसाब से 1 लाख रुपये की राशि ज्यादा नहीं है और सुरक्ष‍ित निवेश होने के नाते ज्यादातर लोग अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में ही रखते हैं।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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