शिमला, डेस्क रिपोर्ट।Pension News. हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है।बजट में सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद अब 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, लेकिन आय कर चुकाने वाले बुजुर्गों को यह वृद्धावस्था पेंशन नही दी जाएगी।
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इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम 2010 के अपात्रता नियम 6 के तहत उप नियम 5 लागू कर दिया है।इसके तहत सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपती भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के हकदार नहीं होंगे।
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इसके तहत जो दंपत्ति सरकारी सेवा से सेवानिवृत होकर पेंशन ले रहे हैं और जो आयकर भर रहे हैं, तो फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। इन दो वर्गों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों को पेंशन देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं सरकार ने इसके लिए एक हल्फनामा भी जारी किया है जो पेंशन लेने वाले को खुद भरकर और अपने हस्ताक्षर करके देना होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि वो जानकारी गलत देता है तो फिर उसके लिए वही दोषी होगा।
देखें किसे कितना मिलेगा लाभ
- अब 60 से 64 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आयु सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने को पात्र होंगे।
- वृद्ध जिनकी आयु 60 साल या इससे अधिक हो, को बिना किसी आयु सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी।पेंशन की नई दरें पहली अप्रैल से तय होंगी।
- कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं व एकल नारियों को 1 हजार रुपये की जगह 1150 रुपये, 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों और 70% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1700 रुपये कर दी गई है।
- पेंशनरों को वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Certificate) व वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।