Employees, Employees transfer: लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। लंबे समय से एक ही जगह पर जमे अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जाएगी। इसके लिए स्थानांतरण नीति भी जारी कर दिए गए हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में विभाग द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को लेकर स्थानांतरण नीति जारी किए गए हैं। 31 मार्च 2024 तक एक ही स्थान पर 3 वर्ष पूरे कर चुके पुलिसकर्मियों के तबादले किए जाएंगे। डीजीपी के निर्देश पर एडीजी स्थापना ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत स्पष्ट हो रहा है कि पहले एक ही जनपद में काफी दिनों से तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले किए जाएंगे। शासन द्वारा गठित दो स्क्रीनिंग कमेटी ने जिलों से रिपोर्ट की मांग की है।
स्थानांतरण नीति जारी
वहीं कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र को बदले जाने के साथ ही 3 साल से ज्यादा दिनों से जिले में तैनात एसपी , सीओ, इंस्पेक्टर और दरोगा के भी तबादला किए जाएंगे। नियम कहते हैं एक जनपद में इंस्पेक्टर अधिकतम 5 वर्ष जबकि हेड कांस्टेबल 10 वर्ष और कांस्टेबल 14 वर्ष तक तैनात रह सकते हैं। काफी दिनों से एक ही स्थान पर तैनात कर्मियों को रेंज और जोन में भेजा जा सकता है।
31 मार्च 2024 तक के समय तक की गणना
वही तबादले के लिए 31 मार्च 2024 तक के समय तक की गणना की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2022 से पूर्व विधानसभा क्षेत्र चुनाव में नियुक्त रहे कर्मचारियों के भी तबादले किए जाएंगे जबकि 2024 में रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों को इस बार चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा।
तबादला सूची करेगी तैयार
विशेष सचिव पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में दो सदस्ययीय टीम गठित की गई है। एडीजी प्रशासन और सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी के तबादले की सूची तैयार करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता की अध्यक्षता में गठित सदस्य एडीजी स्थापना और सचिव गृह विभाग की कमेटी इंस्पेक्टर और दरोगाओं की तैनाती की तबादला सूची तैयार करेगी।