PAN with Aadhaar Link : सरकार ने आधार से पैन लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी थी। अगर किसी टैक्सपेयर ने ऐसा नहीं किया है तो उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। आयकर विभाग के मुताबिक, जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इन-ऑपरेटिव हो गया है। इस बीच विभाग ने कहा है कि ऐसे टैक्सपेयर्स अब रिटर्न से जुड़े 15 काम नहीं कर पाएंगे। जिसमें से प्रमुख लास्ट डेट यानि कि 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है।
दरअसल, आईटीआर की समयसीमा खत्म होने में अब एक महीने से भी कम समय रह गया है। आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। यदि इन-ऑपरेटिव पैन को दोबारा एक्टिव कराया जाता है, तो इसमें अधिकतम 30 दिन लगते हैं।
देना होगा 6000 रुपये जुर्माना!
यदि टैक्सपेयर जुर्माना देकर पैन कार्ड को दोबारा ऑपरेटिव कराता है, तो संभावना है की वह आईटीआर फाइल कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 चूक सकता है। ऐसे में उसे आईटीआर को ‘बिलेटेड आईटीआर’ के रूप में फाइल करना होगा। आपको बता दें कि लेट आईटीआर दाखिल करने पर लेट फीस या जुर्माना देना पड़ता है, जो सालाना 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए 5,000 रुपये है। इस दौरान पैन को एक्टिव करवाने की पेनाल्टी 1000 रुपये है। ऐसे में कुल जुर्माना बढ़कर 6,000 रुपये हो जाता है।
कैसे एक्टिव करें अपना पैन
पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए अथॉरिटी को आधार कार्ड के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपका पैन कार्ड 30 दिन के अंदर दोबारा एक्टिव हो जाएगा। इन आसान स्टेप्स से एक्टिव करें पैन –
- स्टेप 1 : इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2 : अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
- स्टेप 3 : लॉग-इन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं।
- स्टेप 4 : यहां ‘लिंक पैन विद आधार (Link PAN with Aadhaa)’ विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 5 : अब यहां जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- स्टेप 6 : अब आपको ई-पे टैक्स के जरिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना भुगतान ‘अन्य भुगतान’ के रूप में जाएगा।