नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों (Railway Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल वैसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति (Retirement) के बेहद करीब है या सेवानिवृत्त प्राप्त कर चुके है। वह यात्रा भत्ता (TA) के आवेदन के लिए पात्र होंगे। इससे संबंधित कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी किया गया है। जिनमें उनके यात्रा भत्ता का लाभ सीधे-सीधे लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कुछ नियम और निर्देश तय किए गए हैं। जिसका कर्मचारियों को पालन करना अनिवार्य होगा।
रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे में पुन: नियोजित व्यक्तियों के लिए यात्रा भत्ता की पात्रता पर एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। जिसके मुताबिक यदि कर्मचारी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाना है या निपटान के स्थान के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर नियुक्ति की गई है। जिसके पूरा होने पर पेंशनभोगी परिवहन आवास (TA) के लिए आवेदन कर सकता है।
कर्मचारियों को पुन: रोजगार की अवधि पूरी होने के बाद भी टीए की अनुमति दी जा सकती है। टीए के लिए पात्रता डब्ल्यू.आर.टी. होगा। सेवानिवृत्ति के समय रेलवे के तहत अंतिम होल्ड पद और अंतिम वेतन मान्य किये जायेंगे। रेलवे के अलावा किसी अन्य से पुनर्नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में टीए की पात्रता रेलवे में पद के लिए दी गई समकक्षता के अनुसार होगी।
वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण दिनांक 24.01.2022 के तहत March 2022 में केंद्र सरकार की सेवा में पुन: नियोजित व्यक्ति को रियायत के विषय पर यात्रा भत्ता का भुगतान, यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। जो इस प्रकार हैं:-
- जहां पेंशनभोगी को पुन: नियोजित किया गया है और सेवानिवृत्ति पर टीए का दावा पहले ही पुन: नियोजित पेंशनभोगी द्वारा किया जा चुका है। या वैसे कार्यालय/संगठन से जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त कर चुका है:
- ऐसी नियुक्ति के लिए उसे टीए की अनुमति दी जाएगी। यदि ऐसी नियुक्ति बंदोबस्त के स्थान के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर की जाती है या ऐसी नियुक्ति के लिए बंदोबस्त के स्थान पर निवास के परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
- उसे पुन: रोजगार की अवधि पूरी होने के बाद भी टीए की अनुमति दी जाएगी। दोनों ही मामलों में, टीए की प्रतिपूर्ति कार्यालय/संगठन द्वारा की जाएगी जहां पेंशनभोगी को फिर से नियुक्त किया गया है।
2. यदि पुन: नियोजित पेंशनभोगी ने अपनी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता का दावा नहीं किया है और उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले रेलवे के तहत पुन: नियोजित किया जाता है:
- ऐसी नियुक्ति के लिए उसे टीए की अनुमति दी जाएगी। यदि नियुक्ति ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर की जाती है या ऐसी नियुक्ति के लिए ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर निवास परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उसे पुन: रोजगार की अवधि पूरी होने के बाद भी TA की अनुमति दी जाएगी।
- इस तरह की नियुक्ति में शामिल होने पर टीए के लिए खर्च उस संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त है। पुनर्नियोजन की अवधि पूरी होने पर टीए की प्रतिपूर्ति कार्यालय/संगठन द्वारा की जाएगी जहां पेंशनभोगी को फिर से नियुक्त किया गया है।
3. रेलवे के अलावा किसी अन्य से पुन: नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में, उसे ऊपर पैरा 1 (i) के प्रावधान के अनुसार टीए की अनुमति दी जाएगी।
वहीँ जारी OM के अनुसार उपरोक्त मामलों में टीए की स्वीकार्यता-निम्नलिखित के अधीन होगी:-
- टीए के लिए पात्रता डब्ल्यू.आर.टी. सेवानिवृत्ति के समय रेलवे के तहत अंतिम पद होल्ड और अंतिम वेतन का होगा।
- रेलवे के अलावा किसी अन्य से पुनर्नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में, टीए की पात्रता रेलवे में पद के लिए दी गई समकक्षता के अनुसार होगी।
- भारतीय रेल स्थापना संहिता के अध्याय-16 में दिए गए रेलवे टीए नियमों के अन्य प्रावधान जनहित में स्थानान्तरण पर रेलवे अधिकारियों को समय-समय पर यथा संशोधित लागू होंगे।
- यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। पहले से निपटाए गए पुराने मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।