हरियाणा में सोमवार को उपमुख्यमंत्री जसवंत सिंह चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि 8.41 लाख लोग राशन कार्ड की योग्यता में अयोग्य पाए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें गुलाबी कार्ड और पीले कार्ड के लाभों से वंचित कर दिया गया। सरकारी नियम के अनुसार ग्रीन कार्ड गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को जारी किए जाते हैं जबकि पीला कार्ड गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लिए किया जाता है। सबसे गरीब लोगों के लिए गुलाबी यानी अंत्योदय अन्न योजना कार्ड बनाए जाते हैं।
विपक्ष का दावा
मामले में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि उन्हें शिकायत मिली है कि बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े बताकर जानबूझकर कई लोगों को पीडीएस योजना से बाहर किया गया। इसी आधार पर लोगों को उनकी पेंशन से भी वंचित किया जा रहा है। दयनीय स्थिति में लेने वाले लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है जबकि पीपीपी में उनकी पारिवारिक आय कई लाखों में बताई गई है। वही आय के गलत आंकड़े का हवाला देते हुए उनकी वृद्धावस्था पेंशन को भी बंद कर दिया गया है।
नोटिफिकेशन जारी
साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने आधार और राशन कार्ड जोड़ने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब दोनों कार्ड को लिंक करने का समय 30 जून तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तारीख तक प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। अभी तक आधार और राशन कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। वहीं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
दरअसल राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि सभी जरूरतमंदों को उनके हिस्से का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने इससे पहले भी इस समय सीमा को बढ़ाया था। सरकार ने पहले इस काम को लेकर 30 दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। जिसे बाद में 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। एक बार फिर से इसमें वृद्धि की गई है।
सरकार की अपील
केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि इस साल भी 2023 में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। इसके साथ ही अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपील की जा रही है कि वह खुद ही अपना राशन कार्ड निरस्त करा ले। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम द्वारा इसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले यदि आप अपात्र हैं तो अपने राशन कार्ड को निरस्त करवाना अनिवार्य है।
इनके कार्ड होंगे रद्द
यदि किसी कार्यालय के पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट, प्लॉट या मकान चार पहिया, गाड़ी, ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस और गांव में दो यह शहर में तीन लाख सालाना से अधिक पारिवारिक आय है तो राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा।
सरकार के नियम अनुसार यदि राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के कार्ड जांच के बाद रद्द किए जाएंगे। साथ ही उनके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में यदि आप अपात्र हैं और राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो जल्द से जल्द राशन कार्ड को सरेंडर करने की कार्रवाई को पूरा करें।