Salary, Teachers salary: शिक्षकों को जल्द उनके बकाए वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वही नियम अनुसार नियुक्त नहीं होने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिवाली के दो दिन पहले माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के सदस्य शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें 17 महीने से रोके गए वेतन का भुगतान किया जाएगा। बकाये वेतन को प्रतिबंध के साथ जारी करने के आदेश दिए गए हैं इतना ही नहीं, ऐसे पदों पर नियम अनुसार नियुक्त न होने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी।
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माध्यमिक एडेड कॉलेज में तैनात 1100 शिक्षकों को 17 महीने पहले वेतन रोक दिया गया था। शिक्षक द्वारा जिला और मंडल स्तर पर अधिकारियों से इस मामले में चर्चा कर समाधान निकालने को कहा गया था। हालांकि जब कोई समाधान नहीं निकला तो शासन और निदेशालय का चक्कर काटने के बाद कर्मचारियों द्वारा निदेशालय का याचना कार्यक्रम चलाया गया था।
वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को 17 महीने के बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उन तदर्थ शिक्षकों को बकाए वेतन का भुगतान स्वीकृत किया जाता है, जिनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश के क्रम में प्रभावित या रुका हुआ था। इस स्थिति तक उनकी सेवाएं प्रमाणित और सत्यापित होने आवश्यक है।
इस परिधि में आने वाले शिक्षकों, जिनकी सेवा विधि के दौरान मृत्यु हो गई हो। उनके उत्तराधिकारी को भी मृत शिक्षक के शिक्षण कार्य किए जाने की अवधि के बकाया भुगतान करने लिया गया है। नियम अनुसार प्रक्रिया पूरी कर बकाए वेतन का भुगतान 30 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए। नियम अनुसार नियुक्ति न होने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। 500 शिक्षक इससे प्रभावित होंगे।