Sarkari Yojana: केंद्र और राज्य सरकार विधवा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जीवन में सुधार लाने के लिए योजना के तहत पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसी ही एक खास योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिसका नाम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana) है।
यह स्कीम बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाती है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकते है। साथ वे आत्मनिर्भर बन पाएं। जरूरत मंद महिलायें इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 60 साल तक की महिलायें भी स्कीम के पेंशन प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तों का पालन भी करता है। विधवा महिलायें गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए। साथ ही उनका बिहार का निवासी होना भी अनिवार्य होता है। साथ ही उनकी सलाना आय 60 हजार से कम होनी चाहिए।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने 300 रुपये से लेकर 3600 रुपये की पेंशन प्रदान करती है। इसका इस्तेमाल वे अपनी जरूरतों को पूरा करके के लिए कर सकती हैं।
जरूरतमंत महिलायें http://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाकर स्कीम के लिए अप्लाइ कर सकती हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, पहचान पात्र, ईमेल आइडी, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।