SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में आई नई अपडेट, पढ़िए यहां

प्रमोशन में आरक्षण

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी नौकरी में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण (SC/ST reservation in promotion) के मामले में हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की।

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इस दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय ना सुनाते हुए यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा।वही पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने साफ कर दिया था कि वह उस फैसले को दोबारा नहीं ओपन करेगा जिसमें कहा गया है कि एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये राज्य को तय करना है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)