नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आज कल मंहगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मध्यम परिवार को कोई भी चीज लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता है ऐसे में फैमिली के साथ बाहर किसी होटल या रेस्टाॅरेंट में खाना खाने का प्लान बनाना हो तो इसे लेकर कई दफा सोचना पड़ता है। क्योंकि होटल या रेस्टाॅरेंट में खाना खाना तो ठीक है लेकिन सर्विस चार्ज के नाम पर यह ग्राहकों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूल लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ग्राहक सिर्फ खाने का बिल अदा करे या फिर होटल का सर्विस चार्ज भी पे करे? इस सवाल को लेकर देश में कई हफ्तों तक बहस चलती रही और आखिरकार इस बहस ने एक अहम मोड़ ले ही लिया।
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सोमवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथाॅरिटी Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने होटल या रेस्टाॅरेंट द्वारा लिए जा रहे सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं। जिस पर उन्होंने सीधेतौर पर पाबन्दी लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी होटल या रेस्टाॅरेंट ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं लेगी साथ ही यह एक स्वैच्छिक विकल्प होगा। इस आदेश को परित करते हुए सीसीपीए ने कहा कि होटल और रेस्टाॅरेंट में किसी अन्य नाम से भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता है और होटल इसे खाने के बिल में नहीं जोड़ सकते हैं।
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बिल में अगर जुड़ा हो सर्विस चार्ज तो क्या करें?
आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी होटल या रेस्टाॅरेंट में खाना खाने के बाद आपके बिल में सर्विस चार्ज जोड़ कर आपको बिल दिया जा रहा हो तो इसके लिए आप संबधित होटल या रेस्टाॅरेंट से अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता अनुचित व्यापार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ग्राहक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथाॅरिटी की जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को शिकायत भी कर सकते हैं। CCPA को शिकायत com-ccpa@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है।