Jharkhand pensioners Pension : झारखंड के पेंशनरों के लिए पेंशन से जुड़ी एक अच्छी खबर है।राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है।इसके तहत अब झारखंड के 50 साल की उम्र वाले निवासी भी सरकारी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्ते है जिनका उन्हें पालन करना होग।
आयु सीमा में कटौती, अब 50 की उम्र में भी मिलेगा पेंशन का लाभ
दरअसल, हाल ही में सीएम सोरेन ने ऐलान किया था कि राज्य के आदिवासी-दलित भाई-बहन के लिए हमारी सरकार पेंशन देने की उम्र सीमा 50 साल की करेगी, 60 वर्ष की उम्र सीमा समाप्त की जाएगी ।इस ऐलान के बाद अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आदिवासी और दलित वर्ग के लोग 50 की उम्र के होते ही पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। फिलहाल पेंशनधारियों को 60 साल की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, लेकिन अब वे 50 साल की उम्र में पेंशन पा सकेंगे।इसी के साथ 50 साल की उम्र में पेंशन देने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है।

किसे मिलेगा पेंशन का लाभ
- वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) का लाभ उठाने के लिए झारखंड का निवासी होना आवश्यक है।
- वह व्यक्ति टैक्स भुगतान की कैटेगरी में नहीं आता हो।
- इस पेंशन का लाभ उठाने लिए वह कोई और पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो, इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह पेंशन के लिए योग्य होगा।
वर्तमान में किस किसको को मिलता है पेंशन का लाभ
- बता दे कि झारखंड सरकार के चार वर्षों में 60 साल से अधिक उम्र के 36 लाख लोगों को पेंशन प्रदान की है, इनमें 18 साल से अधिक उम्र की विधवाएं और शारीरिक रूप से अक्षम लोग शामिल हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मार्च 2023 तक 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया, जो 31 दिसंबर, 2019 तक 3.45 लाख से अधिक था।
वर्तमान में कमजोर जनजातीय समूह पेंशन लाभार्थियों की संख्या 52,336 से बढ़कर 70,577 हो गई, जबकि निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थी 1.72 से बढ़कर 3.79 लाख हो गए हैं।
एचआईवी एड्स रोगी लाभार्थियों की संख्या 3375 से बढ़कर 5778 हो गई, जबकि विकलांगता पेंशन लाभार्थियों की संख्या 87,796 से बढ़कर 2.44 लाख हो चुकी है।