SC का निर्देश- उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा वेबसाइट पर डालें राजनीतिक दल

चुनाव आयोग

नई दिल्ली। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह बताएं और इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी करें। इसके लिए कोर्ट ने 48 घंटे की डेडलाइन भी तय की है।

राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें-


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