सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG परीक्षा को स्थगित करने की मांग की याचिका को किया खारिज

Amit Sengar
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। NEET PG 2022: सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा- नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2022) को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, 21 मई को होने वाली नीट पीजी परीक्षा 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इससे उन हजारों छात्रों पर असर पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

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आगे पीठ ने कहा कि परीक्षा में देरी से उन दो लाख छात्रों पर असर पड़ेगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे साथ ही परीक्षा टालने से पाठ्यक्रम में देरी होगी और इससे रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी का संकट पैदा हो सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह परीक्षा स्थगित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती है, जिससे उन लाखों उम्मीदवारों को कठिनाई होगी, जिन्होंने पंजीकरण कराया है और इसके लिए तैयारी की है। नीट पीजी परीक्षा 21 मई को ही होगी।

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार खन्ना ने नीट 2021 काउंसलिंग में देरी का मुद्दा उठाया और बताया कि उम्मीदवारों को परेशानी हो रही है। वे काउंसलिंग में भाग लेने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए परीक्षा आठ से 10 सप्ताह टाली जाए। इस पर एएसजी ने कोर्ट को बताया कि 2.6 लाख उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। इस पर खन्ना ने कहा कि वे बहुमत से परीक्षा टलवाना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर सरकार परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लेती है, तो वही ठीक रहेगा, लेकिन शीर्ष अदालत ऐसे निर्देश नहीं दे सकती। नीट 2022 को 2021 से जोड़कर देखना भी उचित नहीं है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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