भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अनलॉक 5.0 (unlock 5.0) के लिए जारी की गई गाइडलाइन (guideline) को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि ”गृह मंत्रालय ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी गई गाइडलाइंस अब 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन (loock down) का सख्ती से लागू किया जाएगा।”
हालांकि गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति फिर सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। न ही इसके लिए अलग से किसी पास की आवश्यकता पड़ेगी। बता दें कि 30 सितंबर को देश में विभिन्न सेवाओं को बहाल करने वाली ये गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके अंतर्गत सिनेमाघरों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ ही जहां कोरोना के केस कम हैं वहां राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति भी दी गई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर हर राज्य 15 अक्टूबर के बाद अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है।