Rajasthan Pension News : राजस्थान के पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की भजनलाल सरकार पिछली अशोक गहलोत सरकार के एक पेंशन नियम में बदलने जा रही है। खबर है कि इन पेंशन नियमों में संशोधन के बाद अब रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन में तीन महीने की देरी हुई तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हालांकि इससे ज्यादा देर हुई तो जीपीएफ की दर पर ब्याज दिया जाएगा।नई नियम के लागू होने के बाद पेंशनर्स को पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी और ना ही सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा।
गहलोत सरकार के पेंशन के नियम को बदलने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार ने पेंशन को लेकर कुछ नियम बनाए थे, जिसके तहत कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के दिन ही उसके खाते में पेंशन लाभ भेजे जाने का प्रावधान था और इसमें देरी होने पर प्रतिदिन ग्रेचुटी और पेंशन पर 9.50 प्रतिशत ब्याज देने का नियम तय किया गया । लेकिन अब प्रदेश की भजनलाल सरकार इन नियमों में केन्द्र की तर्ज पर कुछ संशोधन करने की तैयारी में है।
नए नियम से पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी
खबर है कि भजनलाल सरकार इन नियमों को केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अब पेंशन बेनिफिट रिटायरमेंट की तिथि से तीन महीने तक की अवधि में दिए जाएंगे और उस पर राज्य सरकार को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर अवधि तीन महीने से ज्यादा होती है तो जीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर (लगभग 8 प्रतिशत )के हिसाब से प्रतिदिन ब्याज देय होगा।अगर सरकार ब्याज देती भी है तो उसे एक से डेढ़ प्रतिशत की बचत होगी।वही पेंशनर्स को भी पेंशन तय समयावधि में मिलेगी।वही सरकार पर भी कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।