MP: हाई अलर्ट पर राजधानी, कलेक्टर ने दो माह के लिए लागू की धारा 144

Avatar
Published on -

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी में कलेक्टर तरुण पिथोडे ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों के मद्देनजर आज धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।  धारा 144 में जारी किए गए सभी आदेश आज दिनाक से 2 माह तक भोपाल जिले में लागू रहेंगे। राजधानी में कहीं भी प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी दिनों में राम जन्म भूमि को लेकर सूप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। जिसके मद्दे नज़र पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 

आदेश के मुताबिक,  थाने में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान मे किरायेदार , पेंगेस्ट, को नही रखेगा, होटल, लाज, धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थानों पर रुकने वालो के पहचान पत्र और  जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा।  कलेक्टर  पिथोडे ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर सभी सार्वजनिक स्थलों पर  धार्मिक ,सामाजिक, और परम्परा आयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी आयोजनो पर बिना अनुमति करने पर  प्रतिबन्ध लगा दिया है।


About Author
Avatar

Mp Breaking News