भ्रष्टाचार की सजा, तत्कालीन जपं CEO समेत 7 को दो-दो साल की सजा, 2.60 लाख का जुर्माना

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शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार करने पर जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ सहित 7 आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय ने दो-दो साल के सश्रम कारावास एवं 2 लाख 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है| हर एक आरोपी पर चालीस हजार का जुर्माना लगाया गया है| 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दो अगस्त-08 से 20 फरवरी-09 तक ग्राम पंचायत बाईहेड़ा में ग्राम बाईहेड़ा से सतगांव तक 1.5 कि मी लंबाई की मिट्टीकृत सड़क निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत बाईहेड़ा को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया था। इसी प्रकरण में आरोपितों ने भ्रष्टाचार किया और कोर्ट ने बुधवार को सजा से दंडित किया। शाजापुर जनपद के तत्कालीन सीईओ सुनील खत्री, आरईएस एसडीओ अशोक कुमार मेहरे समेत सात आरोपितों को सजा सुनाई गई है| तत्कालीन सीईओ खत्री व एसडीओ मेहरे को लगातार तीसरे मामले में सजा सुनाई गई। दो सजाएं पूर्व में सुनाई जा चुकी हैं। सीईओ एवं एसडीओ ने तीनों मामलों में शासन को 6.65 लाख रुपए की हानि पहुंचाई। तीसरे मामले में 2.75 लाख रुपए का नुकसान किया गया। 


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