भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की जनता के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने जनता के हित में एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने भूखंड पर भवन अनुमति जारी करने के नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में रहने वालों को 3 हजार वर्गफीट के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए अब नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग (Urban Administration and Housing Department) में पंजीकृत आर्किटेक्ट अनुमति दे सकेंगे।इस संबंध में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इसके पहले अनुमति के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत (Municipal Corporation, Municipality and Nagar Panchayat) जाना पड़ता था, ऐसे में कभी अनुमति मिलती कभी नहीं।वही अभी तक आर्किटेक्ट डेढ़ हजार वर्गफीट के मकान की अनुमति दे सकते थे, लेकिन अब 3 हजार वर्गफीट के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए अनुमति मिल सकेगी।इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रस्ताव संचालक नगर एवं ग्राम निवेश को भेजा था, जहां से मंजूरी मिलने के बाद आयुक्त नगर नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं।