खरगोन में अब विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे 10 लोग, समीक्षा बैठक में लिया निर्णय

खरगोन, बाबूलाल सारंग। खरगोन (Khargone) जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना (Corona) के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि 10 मई तक बढ़ा दी गई है। जिले में अप्रैल महीने की शुरुआत से ही कोरोना के बेकाबू होने से कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) लगाने का फैसला लिया गया था और तभी से बाजार के साथ-साथ सभी तरह के कार्यक्रम पूरी तरह बंद हैं। वही अब लॉकडाउन में शादी के लिए अब खरगोन में कलेक्टर ने 10 लोगों की अनुमति दे दी है। यह निर्णय गूगल मीट द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया है।

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कलेक्टर पी अनुग्रह ने सोमवार को गूगल मिट के माध्यम से कोविड की तैयारिया और आवश्यक व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण जिले में 10 मई की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी बीएस सोलंकी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुए अब विवाह समारोह में अधिकतम सीमा 10 निर्धारित की गई है। शेष आदेश एवं उसमें दी गई छूट एवं प्रतिबंध पूर्व में दिए हुए आदेशों के तहत ही लागू रहेगी। वही आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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Harpreet Kaur