बड़ी राहत: मप्र सरकार ने तय की निजी अस्पतालों की फीस, 10 जून से लागू होंगी नई दरें

निजी अस्पताल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे प्रदेश के निजी अस्पतालों (Private Hospital Fees) पर एक बार फिर लगाम लगा दी है।जनता को राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों (Corona Positive Patient) के इलाज की फीस को एक बार फिर निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अब निजी अस्पताल जनरल वार्ड और आइसोलेशन की फीस प्रतिदिन 5 हजार से ज्यादा नहीं ली जा सकेगी। ICU में वेंटिलेटर की फीस 17 हजार प्रतिदिन तय की गई है। यह नई दरें 10 जून से लागू होंगी।

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लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निजी अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार की दरें पुनर्निर्धारित कर दी है। गैर आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) हितग्राही श्रेणी के किसी भी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद और किसी भी द्विपक्षीय अनुबंध और एम.ओ.यू. और निजी कार्पोरेट समूह या रोगी में शामिल न होने वाले कोविड रोगियों का उपचार इन नई पुनर्निर्धारित दरों के अंतर्गत ही प्रदेश में किया जा सकेगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)