CBI के हवाले गैंगरेप केस, दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR, ग्वालियर चंबल रेंज से बाहर भेजने के आदेश

Atul Saxena
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ग्वालियर, अतुल सक्सेना। दलित नाबालिग (Dalit Minor) के साथ 31 जनवरी को हुए गैंगरेप (Gang Rep) के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior HC) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।  कोर्ट ने इस घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पुलिस को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर FIR करने और 50,000 रुपये को कॉस्ट लगाने के आदेश दिए।  इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ग्वालियर चम्बल रेंज के बाहर ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए।

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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में ग्वालियर पुलिस (Gwalior Police) को इस मामले में पूरी तरह  दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उलटे फरियादिया पर उत्पीड़न किया ये गंभीर कृत्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के रवैये को देखकर नहीं लगता कि पीड़िता को न्याय मिल सकेगा। इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई (CBI) के सुपुर्द किया जाये।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....