सुप्रीम कोर्ट : दुष्कर्म के आरोपी ABVP के पूर्व महानगर मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। दुष्कर्म के आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोंटिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर में छात्रा की मांग में सिंदूर भरकर तीन साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटियां को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी संबंधित कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करे, इसके बाद जमानत के लिए वहां की कोर्ट में आवेदन लगाए।

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शुभांग गोटिया निवासी राइट टाउन के खिलाफ जबलपुर के महिला थाना में 21 जून को छात्रा ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया, इसके बाद से ही आरोपी शुभांग गोटिया फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया, इसके बाद भी शुभांग गोटियां पुलिस की पकड़ से दूर रहा, इस दौरान आरोपी शुभांग गोटिया अग्रिम जमानत पाने के लिए प्रयास करता रहा, एमपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ अधिवक्ता आर. रमाकांत रेड्डी, राजुल श्रीवास्तव, चार अंबवानी व रजनीश चुन्नी खड़े हुए, वहीं पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता राशि बंसल ने अपना पक्ष रखा, दो पक्षों की दलीले सुनने के बाद मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं आदेश दिया कि वह ट्रायल कोर्ट में पहले आत्मसमर्पण करे, फिर वहां पर जमानत के लिए आवेदन करें।


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Harpreet Kaur