भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (Shivraj government) एक बड़ी तैयारी में हैं। दरअसल आवास बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार (Madhya pradesh government) द्वारा गृह निर्माण सहकारी संस्था और उनके कर्मचारी (employees) सदस्यों (members) को 15 साल पहले ऋण (loan) उपलब्ध कराए गए थे। अब जिसकी वसूली की तैयारी शिवराज सरकार कर रही है। इसकी वसूली के लिए सरकार ने नियम भी बना लिए हैं और सरकार एकमुश्त समझौता (one time settlement) करेगी।
जानकारी के मुताबिक 30 दिन के भीतर आवेदन करने और कुल मांग की 25 फीसद राशि जमा करने पर आवेदक समझौते के लिए पात्र माने जाएंगे। साथ ही इस योजना में दंड ब्याज में छूट का भी प्रावधान रखा गया। इतना ही नहीं सहकारी संस्था और सदस्यों को पूरी राशि चुकाने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा।
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो इस योजना के माध्यम से सरकार 421 करोड रुपए की ऋण वसूली कर सकेगी। मामले में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया (Arvind bhadouriya) का कहना है कि 15 साल से अधिक के ऋण प्रकरण को फिर से रिकवरी (Loan recovery) के लिए तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि इस माध्यम से 421 करोड रूपए से अधिक की वसूली हो जाएगी।
सरकार का कहना है कि राशि पर ब्याज और दंड ब्याज लगाने से ब्याज की दर अधिक हो जाती है। जिसे खाता धारकों के ऊपर बोझ बढ़ता है। ऐसे में ऋण की रकम फस रही है। जिसको देखते हुए एकमुश्त समझौता योजना को तैयार किया गया है।
इस योजना के तहत सहकारी संस्था और सदस्यों को आवेदन पर बकाया राशि और योजना का लाभ देने के बाद शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी दी जाएगी। वहीं आवास संघ मुख्यालय के आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण भी किया जाएगा। जिससे सहकारी संस्था और उनके सदस्यों से भी ऋण का बोझ कम हो सके और साथ ही विभाग ऋण की वसूली कर सकें।