HC : सरकार का जवाब “प्रायवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश”

जबलपुर/संदीप कुमार

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी प्रायवेट स्कूलों को कोरोना काल के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेने के लिये कहा गया है और सरकार द्वारा इस संबंध में दो बार आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ पहली से लेकर पांचवीं क्लास तक ऑनलाइन क्लासेस लिए जाने पर भी रोक लगाई गई है। ये बात सोमवार को राज्य सरकार द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में अपना जवाब देते हुए कही गई है जिसे चीफ जस्टिस एके मित्तल तथा जस्टिस वीके शुक्ला की डिवीजन बेंच द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया। इसी के साथ सीबीएसई व अन्य अनावेदकों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट ने 10 अगस्त की तारीख दी है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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