यहां शनिवार एवं रविवार को कंटेंमेंट एरिया को छोड़कर खुला रहेगा बाजार, जुलूस, रैली, धरना पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित

देवास /सोमेश उपाध्याय

कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता,  1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में आंशिक संशोधित करते हुए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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