60 लाख पेंशनभोगी कर्मचारियों को शासन ने दी राहत, जारी किया सर्कुलर

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  केंद्र सरकार (central government) द्वारा देश के 60 लाख पेंशनभोगी कर्मचारियों (pensioners) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने मृतक पेंशनभोगी कर्मचारियों के जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) परिवार पेंशन नियम (pension scheme) को सरल बनाया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को सातवें वेतन आयोग परिवार पेंशन मानदंडों को सरल बनाकर 7वें CPC परिवार पेंशन लाभ के शीघ्र निपटान का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम से 60 लाख पेंशनभोगियों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (twitter handle) से निर्णय की जानकारी दी और कहा पेंशन और PWD विभाग ने बैंकों द्वारा पारिवारिक पेंशन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए हैं। Tweet में विभाग द्वारा जारी सर्कुलर भी शामिल है, जिसमें बैंकों को परिवार पेंशन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश दिया गया है।

DoPPW के पत्र में कहा गया है कि विभाग की नजर में कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जहाँ DoPPW के पत्र में कहा गया है कि विभाग की नजर में कई ऐसे मामले सामने आये हैं। जहाँ पेंशनभोगियों की मृत्यु पर मृतक पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन वितरण बैंकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। साथ ही ऐसे दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, जो पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए आवश्यक नहीं हैं। यह पेंशनभोगी परिवार के सदस्यों के साथ गलत व्यवहार है और अक्सर बैंकों द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने में इसी वजह से विलंब होता है।

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पत्र में कहा गया है कि मृतक कर्मचारी के पेंशन शुरू करने के लिए निम्न दस्तावेज जरुरी हैं:-

 ऐसे मामलों में जहां पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता नहीं है:

  •  दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 14 में आवेदन
  •  मृत पेंशनभोगी के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र
  •  पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की प्रति
  •  आवेदक की आयु/जन्म तिथि का प्रमाण।

 ऐसे मामलों में जहां मृतक पेंशनभोगी और पति या पत्नी का संयुक्त खाता था:

  •  परिवार पेंशन शुरू करने के लिए एक साधारण पत्र/आवेदन
  •  मृत पेंशनभोगी के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र
  •  पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की प्रति
  •  आवेदक की आयु/जन्म तिथि का प्रमाण।

ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति या पत्नी की मृत्यु पर परिवार पेंशन को परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित करना होता है:-

  •  यदि परिवार के अन्य सदस्य को पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किया गया है, तो मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता नहीं है की तरह ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
  •  यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ में शामिल नहीं है, तो उन्हें नए पीपीओ जारी करने के लिए उस कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जा सकती है, जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनर ने पिछली बार सेवा दी थी।

बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए डीओपीपीडब्ल्यू सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक अपने सीपीपीसी और पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं को केवल न्यूनतम और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी करें। जिससे परिवार पेंशन के दावेदार को लाभ सुनिश्चित हो और उनसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगकर उन्हें परेशान ना किया जाये, और न उनके कार्यों में देरी की जाये।

बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए डीओपीपीडब्ल्यू सर्कुलर में कहा गया है कि अब फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी आदि द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान करने वाला बैंक पीपीओ में दी गई जानकारी “Know your customer” प्रक्रियाओं के आधार पर जानेंगे।


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