भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार (Umang Singhar) के बंगले में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) की थी। इस पूरे मामले में युवती ने सुसाइड नोट छोड़ा था। जिसमें पूर्व मंत्री पर प्रताड़ना के आरोप लगाया गया था। मामले में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया गया है।
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पुलिस की जांच में सुसाइड नोट और मृतिका के बेटे और नौकर के बयानों के आधार पर पूर्व मंत्री उम्र सिंघार के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस की पूछताछ में महिला के बेटे और नौकरों ने बताया कि सिंघार और महिला के बीच आए दिन नोकझोक होती रहती थी। वहीं महिला ने अपने छोड़े हुए सुसाइड नोट में भी प्रताड़ना का जिक्र किया है। पुलिस ने जिसके आधार पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
10 साल तक हो सकती है सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता / उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।