भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना(corona) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार ने गाइडलाइन(guideline) जारी कर दी थी। जिसके बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया(avinash lavania) ने भोपाल में दुर्गा पंडालों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। राजधानी में दुर्गा पंडालों के आसपास के इलाकों को धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। जिसके बाद दुर्गा पंडालों के आसपास मेले या दुकानों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश के अनुसार पंडालों में भीड़ एकत्रित ना हो इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। वही सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। दुर्गा पंडाल के बाहर सैनिटाइजर के उपयोग पंडालों के लिए बाहर व्यवस्था की जाएगी। हर एक दुर्गा पंडालों पर पुलिस बल की तैनाती होगी। इसके साथ ही होमगार्ड जवान और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य भी पंडालों के आसपास निगरानी की व्यवस्था में रहेंगे।
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कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देश देते हुए कहां है कि दुर्गा पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जाएंगे। वही अग्निशमन यंत्रों का भी होना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही पंडालों में आतिशबाजी को लेकर लिखित आवेदन देकर उस पर अनुमति ली जाएगी। इसके साथ ही दुर्गा पंडालों में आवश्यकता होने पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी। वही कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी राजस्व अधिकारी, डीएसपी को लगातार क्षेत्र के आसपास भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि इस बार की राजधानी भोपाल के 800 से अधिक स्थानों पर प्रतिमाओं की स्थापना की गई। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले की तरह पंडालों की भव्य झांकियां भी सजाई गई है। वहीं प्रशासन लगातार गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए तत्पर है।