RTI के तहत सूचना नहीं देने पर निगम अधिकारी पर गिरी गाज, 25 हजार का जुर्माना

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) के तहत सूचना नहीं देना अधिकारी को भारी पड़ गया है। जिसके बाद आयोग (commission) ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer) को दोषी करार देते हुए उसपर 25000 का जुर्माना (fine) ठोका है।

दरअसल प्रदेश में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी पर गाज गिरी है। जहां आयोग ने सूचना अधिकारी अधीक्षक यंत्री और प्रभारी जिला संरक्षक को नोटिस जारी किया था। लोक सूचना अधिकारी पर आरोप है कि आरटीआई (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।


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Kashish Trivedi

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