भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| दुर्गा उत्सव (Durga Utsav) को लेकर मध्य प्रदेश सरकार (Madhya pradesh Government) ने पूर्व की गाइडलाइन में बदलाव किया है| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि अब दुर्गा उत्सव में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा| पांडाल का अधिकतम आकार 30 × 45 वर्ग फीट हो सकेगा| इसके अलावा आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में शामिल हो सकेंगे। हालांकि चल समारोह और गरबा आयोजन पर रोक बरकरार रहेगी|
रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा| लेकिन सभी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा| ऐसी झांकियां नहीं बनाई जा सकेंगी, जिनमें किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो। शनिवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने दुर्गा उत्सव को लेकर नए नियमों की जानकारी दी| सीएम ने कोरोना संकट को देखते हुए सीएम शिवराज ने नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं|
सरकार की ओर से पहले जारी की गई गाइडलाइन में दुर्गा प्रतीमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फ़ीट ओर पंडाल का साइज 10×10 निर्धारित किया था| लेकिन इसको लेकर विरोध भी सामने आया था| जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे| अब दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा|
हालांकि अब मूर्तिकार प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं, उनका काम अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में बड़ी मूर्तियां बनाने की छूट मिलने से उन्हें अधिक राहत नहीं मिलेगी| पाबंदियों के चलते मूर्ती कलाकारों ने इस बार छोटी मूर्तियां ही बनाई हैं| किसी भी तरह के जुलूस चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा|