कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को लेकर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को दिए ये निर्देश

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (madhya prades highcourt) के 10 दिन के भीतर मध्यप्रदेश में कोरोना वॉरियर्स (corona warriors) डॉक्टर के लिए ड्यूटी नीति तय करने के निर्देश देने के बाद भी अब तक इस पर कार्य नहीं किया गया है। जिसके बाद एक बार फिर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को इस मामले में निर्देश दिए हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल 2020 से ही डॉक्टरों की लगातार ड्यूटी लगाई जा रही है। वही इन डॉक्टरों को शहर के बाहर ड्यूटी दी जा रही है। जिससे कई महीनों से वह अपने घर नहीं जा सके हैं। इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को कोरोना ड्यूटी नीति (Corona duty policy) पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ एक डॉक्टर की ड्यूटी की समय अवधि और इससे जुड़ी अन्य रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए है।


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Kashish Trivedi

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