जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा (Surendra patwa) को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhyapradesh Highcourt) से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामले में राशि जमा करने के लिए भाजपा विधायक को समय देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण में प्रगति स्टेटस की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। जहां चेक बाउंस मामले में बीजेपी विधायक को राशि जमा करने के लिए समय दिए जाने से इनकार कर दिया है। वहीँ सांसद-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए गठित भोपाल की विशेष अदालत के समक्ष सुरेंद्र पटवा अपने मामले में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस मामले कि अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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बता दें कि लंबे समय से देश भर की अदालत में सांसद-विधायकों के खिलाफ लंबित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया था। इसके साथ ही साथ सभी को अपने देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिए थे कि वर्तमान तथा पूर्व सांसद और विधायकों के लंबित आपराधिक मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए पीठ का गठन किया जाए। इसके साथ ही साथ तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित किए जाने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से सांसदों विधायकों के खिलाफ अपराधिक मामले में अबतक के स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि देशभर की अदालतों में वर्तमान और पूर्व सांसद विधायकों के खिलाफ 4400 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को देश भर में विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया था।