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MP कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण पर क्या बोले गृहमंत्री, देखें वीडियो, ACS को ये निर्देश

Written by:Pooja Khodani
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MP कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण पर क्या बोले गृहमंत्री, देखें वीडियो, ACS को ये निर्देश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।मध्य प्रदेश में कर्मचारियों (MP Employees) के पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का (Home Minister Narottam Mishra) बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 24 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।  कर्मचारी संगठनों के साथ 90% सहमति हो चुकी है।वही ACS सामान्य प्रशासन को भी कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर पूर्ण सहमति बनाने के निर्देश दिए गए है।

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नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर देने के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक में कर्मचारी संगठनों के साथ 90% सहमति हो चुकी है। सरकार सर्वसम्मति से इस मामले का हल निकालना चाहती है।24 फरवरी को मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं ACS सामान्य प्रशासन विनोद कुमार जी को कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर पूर्ण सहमति बनाने की कोशिश करने के निर्देश दिए गए है।

वही छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के 5 दिन काम यानि 5 डे वीक के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि  मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में पहले से हफ्ते में 5 दिन वर्किंग और 2 दिन की अवकाश की व्यवस्था चली आ रही है, इसलिए फाइव डे वीक की मांग का कोई औचित्य ही नहीं है।

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इससे पहले मंगलवार को शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए गठित मंत्री-समूह की बैठक में गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन  विनोद कुमार के समक्ष अजाक्स और सपाक्स दोनों संगठन अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत कर चर्चा करें। बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2002 और नवीन पदोन्नति नियम-2021 के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई।

 

 

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