Scholarship: पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम में बदलाव, छात्रों को करना होगा ये काम

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Backward classes and minority welfare department) ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए पोस्ट मैट्रिक और मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी थी। हालांकि इसके साथ पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए नियम में भी बदलाव किए गए हैं। वही छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को अब नए नियम के तहत आवेदन प्रेषित करना होगा।

दरअसल पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2020-21 के लिए बदलाव किए गए हैं। जिसमें छात्रवृत्ति आवेदन के लिए विभाग को डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण सहायक संचालक के मुताबिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए संचालित समस्त महाविद्यालय से कहा गया कि वह छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का डिजिटल हस्ताक्षर 31 जनवरी से पूर्व प्रेषित करें।

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इतना भी नहीं विभाग द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं महाविद्यालय द्वारा अपलोड किए गए डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन कार्य समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। बता दे कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी रखी गई थी। वहीं डीबीटी मिशन (DBT Mision) के तहत यह फैसला लिया गया है।

वही आवेदन पत्र स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर भी 20 जनवरी तक दर्ज किए गए। इसके लिए अब छात्रों को डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध कराने होंगे। वहीं इसके प्रथम स्तर का सत्यापन 5 फरवरी और द्वितीय स्तर का सत्यापन 20 फरवरी तक किया जाएगा। गौरतलब हो कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को छात्रवृति योजना का लाभ दिया जाता है।


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