भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 2 साल के बाद आखिर मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (Teacher recruitment process) के लिए दस्तावेज का सत्यापन (Document verification) शुरू कर दिया गया है। वही दस्तावेज प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नियम तय किए हैं। दरअसल कई उम्मीदवारों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन में सवाल उठाए गए थे। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रश्नों के निराकरण के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of public education) से मार्गदर्शन मांगा गया था। अब इस मामले में नियम तय किए गए हैं।
जिसके मुताबिक यूजीसी ने एक सत्र में 2 डिग्री की मान्यता दी है लेकिन भारत सरकार द्वारा UGC की जारी अधिसूचना को अनुमोदित नहीं किया गया। इसलिए 1 सत्र में 2 डिग्री पूर्ण रूप से अमान्य मानी जाएगी। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि स्नातकोत्तर की उपाधि द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड अथवा उसकी योग्यता के समकक्ष होनी चाहिए। इसलिए स्नातकोत्तर तृतीय श्रेणी पूर्ण रूप से अन्य मानी जाएगी।
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वही ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा तीन शैक्षणिक सत्र या 200 शिक्षा कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र कंडिका 1(1) में विषय को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। जहां पीईबी (MPPEB) द्वारा जारी रूलबुक (rulebook) में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का उल्लेख है।
वहीं यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभियार्थीयता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन 29-12-2019 के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 29–12–2019 या इसके पूर्व शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए कई नियम व शर्तें तय की गई है। इस बारे में लोक शिक्षण संचालनालय ने नियम और निर्देश तय कर दिए हैं। अब प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नियम और शर्तों के तहत की जाएगी।
उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आदेश जारी #schooledump pic.twitter.com/Asyd3w9OSU
— School Education Department, MP (@schooledump) April 8, 2021