PAN Card Update: पैन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है या फिर कहीं खो गया है या फिर खराब हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं।आप घर बैठ कुछ स्टेप्स को फॉलो कर पैन कार्ड को फिर से एक्टिवेट कर सकते है वही खोने या खराब होने पर रीप्रिंट या रिन्यू भी कर सकते हैं क्योंकि बिना पैन कार्ड के बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग समेत कई अन्य फाइनेंशियल के काम मुश्किल हो जाते है।
दरअसल, परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number- PAN) एक दस डिजीट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इस पर हमारा नाम अंकित होता है और इसका सही होना अत्यंत ही आवश्यक ।इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है।पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है।
पैन कार्ड Active या Inactive, ऐसे करें चेक
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाएं। इसके लिए
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें।
- अब Quick Links सेक्शन में जाएं और “वेरीफाई पैन स्टेटस” पर क्लिक करें।
- नया पेज ओपन होने पर पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और पैन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और Continue पर क्लिक करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें और Validate पर क्लिक करें।
- इसके बाद हरे टिक के साथ एक मैसेज आपके सामने आएगा।इसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN।
- इनएक्टिव पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे मैसेज में इनएक्टिव लिखा दिखेगा।यहां आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
कैसे करें Inactive PAN कार्ड को एक्टिव?
- डिएक्टिवेट पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आपको आयकर विभाग के पास आवेदन तैयार कर इसे आयकर विभाग में अपने क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी (AO) को भेजना होगा।
- आपको आयकर विभाग के पक्ष में एक इंडेम्निटी बॉन्ड भरना होगा, जिसमें आप यह वादा करते हैं कि पैन कार्ड का कोई गलत उपयोग नहीं किया जाएगा।
- यदि आपने पैन कार्ड के इनएक्टिव होने से पहले तीन साल तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है, तो आपको इन रिटर्न के दस्तावेज भी आयकर विभाग को जमा करने होंगे।
- जैसे आपके आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए गए पैन की प्रति, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, निष्क्रिय किए गए पैन नंबर से पिछले तीन सालों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी आदि भेजने होंगे।
- जब AO को आपका रिक्वेस्ट मिलेगा और सबकुछ सही लगा तो विभाग 15-30 दिनों में आपके पैन कार्ड को एक्टिव कर देगा।
कैसे रिप्रिन्ट करें पैन कार्ड
- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर ‘Reprint PAN Card’ या ‘Request for New PAN Card’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब अपनी नागरिकता चुनें और अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें।
- आपको फॉर्म में अपना पैन नंबर, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, और कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा।
- अपने द्वारा भरी जानकारी को रिचैक करें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- पैन कार्ड रीप्रिंट या रिन्यूअल के लिए कुछ अमाउंट का भुगतान करना होता है।
- एक बार पेमेंट हो जाने पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा।
- इस ट्रैकिंग नंबर का उपयोग करके आप अपने पैन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ।
- एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या राशन कार्ड ।
- बर्थ प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10 क्लास का सर्टिफिकेट ।