Advance Tax Deadline: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की डेडलाइन 3 दिनों में खत्म होने वाली है। 15 दिसंबर 2024 तक करदाता यह काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग के नियमों के तहत यदि पेमेंट के अंतिम तारीख के दिन बैंक बंद रहते हैं या छुट्टी होती है। तो टैक्सपेयर्स अगले दिन भुगतान करने की सुविधा दी जाती है। 15 दिसंबर को रविवार है, इसलिए बिना किसी पेनल्टी 16 दिसंबर तक एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
टीडीएस कटौती के बाद भी जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या इससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स भुगतान अनिवार्य होता है। एफडी के ब्याज, रेंट कैपिटल गैन, फ्रीलैनसिंग, लॉटरी से जीतने वाली इनकम पर भी एडवांस टैक्स लागू होता है।
सही समय पर एडवांस टैक्स भुगतान न करने पर क्या होगा? (Income Tax Updates)
पूरे साल एडवांस टैक्स पेमेंट किया जाता है। प्रत्येक वित्तवर्ष में 4 इंस्टॉलमेंट में यह काम होता है। 15 जून तक एडवांस टैक्स का कम से कम 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% भुगतान किया जाता है। यदि कोई करदाता एडवांस टैक्स का भुगतान करने में देरी करता है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धार 234बी और 234सी के तहत करीब 1% प्रतिमाह जुर्माना लग सकता है। सही समय पर काम पूरा करके वित्तीय नुकसान से खुद को बचा सकते हैं।
ऐसे लरें एडवांस टैक्स का भुगतान (How to Pay Advance Tax)
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। ई-फाइल सेक्शन में ई-पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। सही एसेसमेंट ईयर का चुनाव करें, जिसके लिए आप एडवांस टैक्स भर रहे हैं। अब “टाइप ऑफ पेमेंट” के क्षेत्र में जाकर “एडवांस टैक्स” को चुनें। पैन कार्ड डिटेल, नाम, आधार इत्यादि जानकारी दर्ज करके एडवांस टैक्स का भुगतान करें।