RBI ने उठाया बड़ा कदम, लोन लेने वाले ग्राहकों को मिली राहत, नहीं चलेगी बैंकों-NBFC की मनमानी, निर्देश जारी

आरबीआई ने जांच के दौरान कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनैतिक तरीके से लोन पर एक्स्ट्रा ब्याज वसूलते पाया है। इन मामलों को लेकर केन्द्रीय बैंक ने चिंता जताई है।

Manisha Kumari Pandey
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RBI News: रिजर्व बैंकों ऑफ इंडिया ने लोन पर ब्याज वसूलने के अनैतिक तरीकों को लेकर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी किया है। बैंकिंग के कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लोन पर ब्याज वसूली के लिए अनुचित तरीके अपनाने के मामले सामने आए हैं, जिसपर केन्द्रीय बैंक ने घरी चिंता जताई है। आरबीआई ने ऐसे संस्थानों को सुधारात्मक कदम उठाने और एक्स्ट्रा चार्ज लौटाने का निर्देश दिया है।

आरबीआई ने क्या कहा?

आरबीआई ने सर्कुलर में कहा, “2003 से विनियमित संस्थानों (RE) को समय-समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती है। जिसमें लोन वैल्यू निर्धारण नीति पर निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है।” आगे केन्द्रीय बैंक ने कहा, “31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आरई की जांच के दौरान ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित तरीकों के उदाहरण पाए गए।” आरबीआई ने सभी आरई को कर्ज वितरण के तरीके, ब्याज के आवेदन और अन्य चार्जेस के संबंध में अपने तरीकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

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