RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने पर पांच बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस लिस्ट में यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के दो और गुजरात के एक सहकारी बैंक के खिलाफ आरबीआई ने एक्शन लिया है। इन सभी बैंकों पर कुल दो करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना केन्द्रीय बैंक ने ठोका है।
आईसीआईसीआई बैंक पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना
आइसीआइसीआइ बैंक पर एक करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोकी गई है। इस बैंक पर लोन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बैंक ने योग्यता और व्यवहार्यता पर अधिक काम किए बिना कुछ परियोजनाओं को फंडिंग दी।
यस बैंक पर भी चला डंडा
यस बैंक लिमिटेड पर 91 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इस बैंक पर बैलेंस वाले बचत खातों में न्यूनतम शेष न बनाए रखने के लिए शुल्क लगाया गया। पार्किंग फंड और ग्राहक लेनदेन को रूट करने जैसे कुछ अनिधाकृत उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के नाम पर कुछ आंतरिक कहते खोले गए और संचालित किए गए।
महाराष्ट्र के दो सहकारी बैंक के खिलाफ आरबीआई का एक्शन
पुणे में स्थित भारती सहकारी बैंक लिमिटेड पर केंद्रीय बैंक ने 20 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है। इस बैंक पर चालू खाते में धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को देरी से देने का आरोप है। मुंबई में स्थित द ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। इस बैंक ने न्यूनतम शेष राशि के लिए बचत बैंक जमा खातों पर फ्लैट दर पर शुल्क लगाया और वसूल भी किया।
गुजरात के इस बैंक पर लगा सबसे कम जुर्माना
गुजरात के गांधीनगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये जुर्माना आरबीआई ने ठोका है। इस बैंक ने ऐसे को स्वीकृत/नवीनीकरण किया, जिसमें निदेशकों के रिश्तेदार गारंटर के रूप में खड़े थे।
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
बैंकों के खिलाफ की गई कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौते की वैधता का प्रभावित करना नहीं है। इसके अलावा जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।